होटल एवं रेस्टोरेन्ट के संबंध में आंशिक संशोधन जारी

  सहारनपुर।। जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने शाॅपिंग-माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के संबंध में आंशिक संशोधित करते हुए होटल एवं रेस्टोरेन्ट के संबंध में निर्देशित किया है कि विवाह एवं विवाह से संबंधित अन्य समारोह की अनुमति नगर निगम, सहारनपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर मजिस्ट्रेट, सहारनपुर एवं तहसील क्षेत्रान्तर्गत संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त की जायेगी। विवाह समारोह एवं विवाह समारोह से संबंधित अन्य कार्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु आमंत्रित अतिथियों के नाम की सूची अथवा कोविड टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता नही होगी। अनुमति हेतु केवल आमंत्रित अतिथियों की संख्या ही पर्याप्त होगी एवं आमंत्रित व्यक्तियों की संख्या की ही अनुमति प्रदान की जायेगी। विवाह के आयोजन की अनुमति वर एवं वधु पक्ष द्वारा पृथक-पृथक नही ली जायेगी, केवल विवाह समारोह स्थल हेतु आयोजन की एक ही अनुमति पर्याप्त होगी जिसमें वर-वधु पक्ष दोनों के विवरण अंकित किये जाये। शादी/विवाह में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आमंत्रित अतिथियों की थर्मल स्क्रीनिंग होटल प्रबन्धक अथवा बैंकट हाॅल/फार्म हाउस आदि के प्रबन्धकों द्वारा कराया जायेगा। थर्मल स्क्रीनिंग के उपरान्त ही अतिथियों को विवाह स्थल में प्रवेश कराना समस्त संबंधित प्रबन्धकों का उत्तरदायित्व होगा। विवाह समारोह में आगन्तुकों की अधिकतम संख्या 30 ही रहेगी। घर में आयोजित होने वाले विवाह समारोह हेतु थर्मल स्क्रीनिंग की बाध्यता नही होगी। रेस्टोरेन्ट एवं होटल के खुलने का समय प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 08ः30 बजे तक होगा, किन्तु रेस्टोरेन्ट/होटल प्रबन्धकों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि रात्रि निषेधाज्ञा (रात्रि 09ः00 से प्रातः 05ः00 बजे) से पूर्व समस्त स्टाॅफ अपने गन्तव्य तक पंहुच जाये। रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जीयेगी कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो सके एवं एक समय में सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक आगन्तुक उपस्थित न हो।
उन्होेने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवस्थाएं निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रभावी रहेगी तथा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।