मुजफ्फरनगर । शासनादेश सं0-956/क0नि0प्र0/26.03.2017-16(26)/2016 दिनाॅक 27.12.2017 द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों के बकायेदारों से वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी पर अवशेष ऋण/ब्याज की धनराशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दिया जाता है। लाभार्थी से साधारण ब्याज दर से ही ब्याज की गणना करके वसूली की जाती है।
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ के आदेश सं0-2556/वसूली अनुभाग/2019-20 दिनाॅक 06.02.2020 द्वारा उक्त योजना दिनाॅक 31 मार्च, 2020 तक पुनः लागू की गई है। बकायेदारों को सूचित किया जाता है कि उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (स0क0)/एवं जिला स्तर पर कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, डी-321, तृतीय तल, विकास भवन, मुजफ्फरनगर में सम्पर्क करें।